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Uttarakhand News। नैनीताल। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा (Chardham Yatra) शुरू करने पर लगी रोक हटाने के लिए उत्तराखंड सरकार (Government of Uttarakhand) फिर हाईकोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) वापस लेने के बाद अब सरकार का पूरा जोर रोक हटाने पर है, ताकि यात्रा को शुरू किया जा सके।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सरकार ने मौखिक रूप से रोक हटाने की याचना की है। कोर्ट ने सरकार की याचना को स्वीकार करते हुए 15 अथवा 16 सितंबर को मामले में सुनवाई का निर्णय लिया है।
बता दें कि सरकार पर चारधाम यात्रा (Chardham Yatra) को शुरू करने को लेकर खासा दबाव है क्यों कि इसको लेकर आंदोलन भी हो रही आैर विपक्षी पार्टी भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है।
इसी साल जून में हाईकोर्ट ने कोविड से संबंधित जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अधूरी तैयारियां, स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी, कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के आधार पर यात्रा पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी थी। इसके बाद सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की। जिस पर सुनवाई नहीं हुई थी।