बिग ब्रेकिंग: अदालत का फैसला: 38 को फांसी 11 को उम्रकैद की सजा

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अहमदाबाद। वर्ष 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में अहमदाबाद की एक विशेष अदालत ने 38 दोषियों को आज फांसी की सजा सुनायी है। इन धमाकों में 56 लोगों की मौत हो गयी थी और 200 से अधिक घायल हो गए थे। विशेष अदालत के न्यायाधीश एआर पटेल ने मामले में 11 अन्य दोषियों को उम्रकैद की सजा भी सुनायी। न्यायालय ने आठ फरवरी को मामले में 49 आरोपियों को दोषी ठहराया था और 28 अन्य को बरी कर दिया था।
बता दें कि है कि 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद एक के बाद एक हुए धमाकों से दहल गया था। अदालत ने पिछले साल सितंबर में 77 आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई पूरी की थी। कुल 78 आरोपियों में से एक गवाह बन गया था।

कोर्ट ने पीड़ितों को मुआवजा देने के दिए निर्देश

अदालत ने बम धमाकों में मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख, घायलों को 50 50 हजार तथा मामूली रूप से जख्मी हुए लोगों को 25-25 हजार का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। सिलसिलेवार हुए बम धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी जबकि 244 के करीब लोग घायल हो गए थे। घायल हुए व्यक्तियों में अहमदाबाद शहर भाजपा के नेता प्रदीप परमार भी शामिल थे जो अब राज्य सरकार ने सामाजिक एवं न्याय मंत्री बनाए गए हैं।

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