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नैनीताल। उच्च न्यायालय ने अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं करने के मामले में रुड़की नगर निगम के महापौर गौरव गोयल को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के अंदर जवाब पेश करने को कहा है।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने मामले की सुनवाई की। रुड़की निवासी सुबोध गुप्ता ने अवमानना याचिका दायर कर अदालत को बताया कि दिसम्बर 2021 में न्यायालय ने नगर निगम रुड़की को आदेश दिए थे कि उनकी लीज का दो महीने के अंदर नवीनीकरण करें परन्तु नगर निगम ने अभी तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की है। न्यायालय ने रुड़की नगर निगम के महापौर को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के अंदर जवाब पेश करने को कहा
है।
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि उनकी लीज 2012 में समाप्त हो गयी। अवमानना याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि महापौर द्वारा बोर्ड बैठक को बार-बार टाला जा रहा है।